पत्रकार की हत्या: उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र, उप्र से जवाब मांगा

reporter-jagendra-singh-murder-caseउच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पत्रकार जगेंद्र सिंह की कथित तौर पर जलाकर हत्या किए जाने के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल और न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की पीठ ने केंद्र और अन्य पक्षों से कहा कि वे दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करें।

यह पीठ दिल्ली के पत्रकार सतीश जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पत्रकार के हत्या के मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की गई है।

जगेंद्र को बीते एक जून को शाहजहांपुर में सदर बाजार इलाके की आवास विकास कालोनी स्थित उनके घर पर पुलिस की छापेमारी के दौरान कथित तौर पर आग लगा दी गई थी और आठ जून को उनकी मौत हो गई थी।

पत्रकार के बेटे रघुवेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा और पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

परिवार के सदस्यों के अनुसार जगेंद्र ने वर्मा के खिलाफ गैरकानूनी खनन एवं जमीन हड़पने में उनकी संलिप्तता को लेकर फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया था जिसके बाद मंत्री ने उनके घर पुलिस भेजा और फिर उनको मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी गई।

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 :हत्या:, 120 बी :आपराधिक साजिश:, 504 :इरादतन शांति भंग करने का प्रयास: और 506 :आपराधिक धमकी: लगाई गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीते 16 जून को ‘वी द पीपुल’ नामक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे तथा 24 जून तक जांच स्थिति के बारे में सूचित करे।

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